छत्तीसगढ़
प्रफुल्ल भारत: छत्तीसगढ़ के नये महाधिवक्ता
- 12 Jan 2024
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चर्चा में क्यों?
सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रफुल्ल भारत को छत्तीसगढ़ का नया महाधिवक्ता (AG) नियुक्त किया है।
मुख्य बिंदु
- उन्होंने वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया।
- एक व्यापक कानूनी करियर के साथ, भरत नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सिविल, संवैधानिक, मध्यस्थता और आपराधिक मामलों में विशेषज्ञता के साथ अभ्यास कर रहे हैं।
- उनकी कानूनी विशेषज्ञता वर्ष 1995 से वर्ष 2000 तक मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और वर्ष 1992 से वर्ष 1995 तक जगदलपुर, बस्तर में ज़िला न्यायालय में उनके कार्यकाल तक फैली हुई है।
- भरत ने सतीश चंद्र वर्मा का स्थान लिया, जिन्होंने हाल के विधानसभा चुनावों के बाद नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद एजी का पद छोड़ दिया था।
राज्य के महाधिवक्ता
- राज्य के महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा उन्हें भेजे गए कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत विधिवत नियुक्त एक संवैधानिक पद और प्राधिकारी है। वह राज्य में सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य है।