छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव
- 21 Jan 2025
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चर्चा में क्यों?
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, राज्य में नगर निगमों सहित शहरी और पंचायत निकायों के चुनाव फरवरी 2025 में होने जा रहे हैं।
मुख्य बिंदु
- चुनाव: परिचय
- 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों सहित 173 नागरिक निकायों के लिये चुनाव 11 फरवरी 2025 को एक ही चरण में होंगे।
- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे: 17, 20 और 23 फरवरी 2025।
- चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगरीय एवं पंचायत निकायों के लिये आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
- मतदान पद्धति एवं चुनाव प्रकार:
- नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से कराए जाएँगे, जबकि पंचायत चुनाव मत-पत्रों के माध्यम से कराए जाएँगे।
- नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर होंगे, जबकि पंचायत चुनाव गैर-दलीय आधार पर होंगे।
राज्य चुनाव आयोग (SEC)
- राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों के लिये स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य निर्दिष्ट किया गया है।
- अनुच्छेद 243K(1): इसमें कहा गया है कि पंचायतों (अनुच्छेद 243ZA के तहत नगर पालिकाओं) के सभी चुनावों के लिये मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होगा।
अनुच्छेद 243K(2): इसमें कहा गया है कि कार्यकाल और नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्देशित की जाएगी। हालाँकि, राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों के अलावा उसके पद से नहीं हटाया जाएगा।