झारखंड के वन क्षेत्र से 5 किमी. के दायरे में सभी आरा मिल हटाने के आदेश | 16 Jun 2022
चर्चा में क्यों?
15 जून, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन विभाग को वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी आरा मिल हटाने के आदेश जारी किये हैं।
प्रमुख बिंदु
- राज्य के मुख्यमंत्री ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए यह आदेश जारी किया है, जिसमें राज्य में 1996 के पूर्व वन क्षेत्र से पाँच किमी. के दायरे में संचालित आरा मिलों को रेगुलराइज करने का आग्रह किया गया था।
- हेमंत सोरेन के इस निर्णय का दूरगामी प्रभाव आने वाले दिनों में राज्य के जंगल और पर्यावरण पर दिखेगा। इससे जंगलों में लकड़ियों की हो रही अवैध कटाई पर भी लगाम लगेगी। साथ ही, जंगली जीव, जंगल और वनस्पति भी संरक्षित हो सकेंगे।
- ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित अवैध खदान को बंद करने का भी सख्त निर्देश दिया था। इस संबंध में उन्होंने कहा कि जिस ज़िले में अवैध खदान संचालित होंगे, उस ज़िले के सीनियर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
- इसका सबसे ज्यादा फायदा कोयलांचल क्षेत्र के लोगों को हुआ है, जहाँ अवैध खदान के कारण कई बार दुर्घटनाएँ हुई हैं, वहीं खदान में बार-बार विस्फोट करने से प्रदूषण सहित उनके घरों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।