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छत्तीसगढ़

राज्य में हरित पटाखों का ही होगा विक्रय एवं उपयोग, दीवाली में 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे

  • 28 Oct 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों? 

26 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में केवल हरित पटाखों का उपयोग एवं विक्रय ही हो सकेगा। साथ ही दीपावली, छठ, गुरु पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिये दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। 

प्रमुख बिंदु   

  • उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु ज़िला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।  
  • दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिये निर्धारित की गई है। दीपावली के लिये रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिये सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिये रात 8 बजे से रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस/नया वर्ष के लिये रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।  
  • शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। 
  • उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर, 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिये गए हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गए हैं।  
  • साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिये बाज़ार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज़ पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।  
  • पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एंटिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाइन, अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों, जैसे- फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
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