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उत्तराखंड

उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2022 की अधिसूचना जारी

  • 13 Jan 2023
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

12 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई। जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में महिलाओं के लिये सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु 

  • गौरतलब है कि 10 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) ने उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 को मंज़ूरी दी थी, जिसके बाद यह विधेयक अधिनियम बना।
  • उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2022 बनने के बाद राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इस अधिसूचना में अधिनियम के पालन के लिये उत्तरदायित्व एवं शक्ति, प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति एवं कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के बारे में बताया गया है।
  • अधिसूचना में कहा गया कि प्रदेश की विषम भौगोलिक संरचना की वजह से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग विकट जीवन यापन करते हैं। खासतौर पर राज्य की महिलाएँ विषम परिस्थितियों में जीवन का निर्वाह करती हैं। इस वजह से इन महिलाओं का जीवन स्तर अन्य राज्यों की महिलाओं से निम्न है।
  • राज्य की महिलाएँ अपेक्षित, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर को नहीं पा सकी हैं तथा राज्य में सरकारी सेवाओं में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी काफी कम है। सामाजिक न्याय, समानता, जीवन स्तर में सुधार, लोक नियोजन में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिये राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया गया।
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