अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित करने की अधिसूचना | 11 Feb 2022

चर्चा में क्यों?

10 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित करने तथा भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर एवं 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराने हेतु ‘औद्योगिक नीति-2019-24’ में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई।

प्रमुख बिंदु

  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित करने तथा भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर एवं 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी।
  • जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये इस प्रवर्ग हेतु 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित किये जाएंगे, जो कि भू-प्रब्याजि दर के 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे। 
  • आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात् का हो, से दो वर्ष तक रहेगी। 
  • भूखंड-भूमि की मात्रा ‘छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015’ में वर्णित पात्रता के नियम तथा प्रावधान के अनुसार होगी। यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।