बिहार
ग्राम पंचायतों में डिजिटल हस्ताक्षर के बगैर नहीं होगा भुगतान
- 11 Jun 2022
- 2 min read
चर्चा में क्यों?
हाल ही में शासन ने भ्रष्टाचार पर वार करते हुए अब पश्घ्चघ्म चंपारण ज़िले की ग्राम पंचायतों में डोंगल लागू कर दिया है। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया व सचिवों को ‘डिजिटल सिग्नेचर’ बनाना आवश्यक है।
प्रमुख बिंदु
- 10 जून, 2022 को बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण के बीडीओ पंकज कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन ने 15वीं वित्त आयोग की राशि निकासी के लिये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आवश्यक कर दिया है।
- अब बिना डिजिटल सिग्नेचर के राज्य वित्त व 15वें वित्त की धनराशि का भुगतान नहीं हो पाएगा। शासन की ओर से वित्तीय राशि निकासी में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर यह कदम उठाए गए हैं।
- डिजिटल सिग्नेचर नहीं बनवाने के चलते एक दर्जन ग्राम पंचायतों के खाता संचालन पर रोक लगा दी गई है।
- बीडीओ ने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनबोर्ड़िग की प्रक्रिया के तहत डीएससी रजिस्ट्रेशन, वेंडर एजेंसी, रजिस्ट्रेशन, लेखांकन एवं अन्य तकनीकी कार्य के लिये निर्देश दिया गया है, जिससे जनप्रतिनिधियों को अवगत होना अति आवश्यक है, ताकि विकास योजनाओं को गति मिल सके।