1 जनवरी से हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर बिना टीकाकरण वाले लोगों के लिये नो एंट्री | 23 Dec 2021
चर्चा में क्यों?
22 दिसंबर, 2021 को हरियाणा के गृह-सह-स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि वैक्सीन कवरेज को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 1 जनवरी, 2022 से, जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं मिली हैं, उन्हें भीड़भाड़ वाले क्षेत्र जैसे- रेस्तरां, मॉल, बैंक, कार्यालय और अन्य सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रमुख बिंदु
- राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिये टीमों का गठन करने का निर्देश दिया।
- आदेश के अनुसार 1 जनवरी, 2022 से रेस्टोरेंट, बार, होटल, अनाज मंडियों, विभागीय भवनों, शराब की दुकानों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थलों, राशन की दुकानों, पेट्रोल और सीएनजी स्टेशनों, स्थानीय बाज़ार, निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंक, पार्क, जिम, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा सार्वजनिक समारोहों के अन्य स्थानों में पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
- इसके अलावा कॉलेजों/पॉलिटेक्निक के छात्रों (18 वर्ष से अधिक) के लिये कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों सहित किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से टीकाकरण के बिना सरकारी कार्यालयों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में लगभग 93 प्रतिशत योग्य आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिल गई है, जबकि 59 प्रतिशत को वैक्सीन की दोनों खुराक मिल गई हैं। वहीं गुरुग्राम में 100 प्रतिशत पात्र लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी हैं।