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राजस्थान

जयपुर में गैस रिसाव को लेकर NGT ने नोटिस जारी किया

  • 31 Dec 2024
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जयपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट को जयपुर में संदिग्ध गैस रिसाव के बाद कई छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले में उत्तर देने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु

  • घटना:
    • NGT ने जयपुर में संदिग्ध गैस रिसाव की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया।
      • 15 दिसंबर, 2024 को महेश नगर इलाके में घटी इस घटना में एक कोचिंग संस्थान के 10 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जब वे पास के नाले से रिसाव के कारण बेहोश हो गए थे।
  • न्यायाधिकरण की टिप्पणियाँ:

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

  • यह एक वैधानिक संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1974 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत किया गया था।
  • CPCB को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ एवं कार्य भी निर्दिष्ट किये गए।
  • यह एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के संबंध में पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।


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