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छत्तीसगढ़

श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित

  • 29 Mar 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

28 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिये एक अप्रैल 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक के लिये न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई हैं।

प्रमुख बिंदु

  • ये दरें 45 अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिये प्रतिदिन 20 रुपए और प्रतिमाह 260 रुपए की वृद्धि की गई है। कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिये 225 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है।
  • इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये प्रति एक हज़ार अगरबत्ती के लिये 5 रुपए 85 पैसे की वृद्धि की गई है।
  • न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक ज़ोन ‘अ’के लिये 10 हज़ार 480 रुपए, ज़ोन ‘ब’ के लिये 10 हज़ार 200 रुपए और ज़ोन ‘स’ के लिये 9 हज़ार 960 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है।
  • इसी तरह से अर्द्धकुशल श्रमिको को ज़ोन ‘अ’ के लिये 11 हज़ार 130 रुपए, ज़ोन ‘ब’ के लिये 10 हज़ार 870 रुपए और ‘स’ के लिये 10 हज़ार 610 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम देय होगा।
  • कुशल श्रमिकों को ज़ोन ‘अ’ के लिये 11 हज़ार 910 रुपए, ज़ोन ‘ब’के लिये 11 हज़ार 650 रुपए और ज़ोन ‘स’के लिये 11 हज़ार 390 रुपए न्यूनतम वेतन देय होगा।
  • उच्च कुशल श्रमिकों को ज़ोन ‘अ’ के लिये 12 हज़ार 990 रुपए, ‘ब’ के लिये 12 हज़ार 430 रुपए और ज़ोन ‘स’ के लिये 12 हज़ार 170 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा।
  • कृषि श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिकों के लिये 8 हज़ार 400 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों के लिये अगरबत्ती रोलर्स में एक हज़ार अगरबत्ती बनाने पर 32 रुपए 81 पैसे और सुगंधित सेंटेड अगरबत्ती बनाने पर 33 रुपए 51 पैसे देय होगा।
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