मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
- 30 Nov 2021
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चर्चा में क्यों?
29 नवंबर, 2021 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिये स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने हेतु ‘मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना’शुरू की गई।
प्रमुख बिंदु
- सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग के सचिव पी. नरहरि ने कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में योजना का प्रस्तुतीकरण किया।
- इस नई योजना में विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को 1 लाख से 50 लाख रुपए, जबकि सेवा क्षेत्र के लिये 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिये मिलेगा। योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदकों के लिये समान रहेंगे। इस योजना में वित्तीय सहायता के लिये आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता के रूप में आवेदक का न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
- परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिये। पात्रता उन्हीं आवेदकों को होगी, जो स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था के डिफाल्टर न हों। इसी तरह आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्व-रोज़गार योजना का हितग्राही न हो।
- इस योजना में वित्तीय सहायता में ब्याज अनुदान योजनांतर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक मोरेटोरियम अवधि सहित दिया जाएगा।
- जिस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता एन.पी.ए. बना रहता है, उस अवधि के लिये कोई ब्याज अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा। ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति वार्षिक आधार पर दी जाएगी।
- योजना में गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक मोरेटोरियम अवधि सहित दी जाएगी। योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन समेकित पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।