झारखंड
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना
- 26 Mar 2025
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चर्चा में क्यों?
झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत जिन महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें भी जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के महीनों के लिये 7,500 रुपए का एकमुश्त भुगतान मिलेगा।
मुख्य बिंदु
- अस्थायी प्रावधान : आधार लिंकेज के बिना भुगतान की अनुमति देने वाला प्रावधान अस्थायी है और यह मार्च 2025 तक ही वैध रहेगा।
- इस अवधि के बाद भी सहायता प्राप्त करना जारी रखने के लिये, लाभार्थियों को अपने बैंक खातों को आधार से जोड़ना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका एक ही खाता हो।
- कैबिनेट की मंजूरी : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य कैबिनेट ने एक बैठक के दौरान इस संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
- लाभार्थी आँकड़े : लगभग 38 लाख महिलाओं को 2025 की पहली तिमाही के लिये ₹7,500 का भुगतान पहले ही मिल चुका है। अतिरिक्त 20 लाख महिलाएँ, जिनके बैंक खाते अभी तक आधार से जुड़े नहीं हैं या जिनके पास एक से ज़्यादा खाते हैं, उन्हें 31 मार्च, 2025 तक भुगतान मिल जाएगा।
- भविष्य में अनुपालन की आवश्यकता : मार्च 2025 के बाद भी योजना का लाभ लेना जारी रखने के लिये, लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बैंक खाते आधार से जुड़े हों और वे एक ही बैंक खाता संचालित करते हों। अनुपालन न करने पर अप्रैल 2025 से वित्तीय सहायता बंद हो जाएगी।
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये शुरू की गई एक कल्याणकारी पहल है।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, पोषण और समग्र कल्याण के लिये प्रति माह 2,500 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिये जाते हैं।
मुख्य विशेषताएँ:
- उद्देश्य:
- इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाकर उन्हें सशक्त बनाना है।
- लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है कि उनके बैंक खाते आधार से जुड़े हों ताकि धनराशि का निर्बाध हस्तांतरण हो सके।
- मासिक वित्तीय सहायता:
- लाभार्थियों को प्रति माह ₹2,500, अर्थात कुल ₹30,000 वार्षिक मिलते हैं।
- पात्रता मापदंड:
- केवल झारखंड की स्थायी निवासी महिलाएँ ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- महिला की आयु 21 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- यह आयु सीमा इसलिये तय की गई है ताकि योजना का लाभ कामकाज़ी आयु वर्ग की महिलाओं तक पहुँच सके।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है।
- महिला के परिवार का नाम झारखंड राज्य अंत्योदय अन्न योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिये। केवल गुलाबी, पीले, सफेद और हरे राशन कार्ड वाली महिलाएँ ही इस योजना के तहत आवेदन करने के लिये पात्र हैं।
- आवेदन करने वाली महिला का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिये। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा हो।
- आवेदन प्रक्रिया:
- ऑफलाइन: प्रारंभ में, आवेदन पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष शिविरों के माध्यम से ऑफलाइन स्वीकार लिये जाते थे।
- ऑनलाइन: सरकार ने आवेदन के लिये ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इच्छुक महिलाएँ आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।