MP हाईकोर्ट ने मंदसौर में बूचड़खाने को NOC दी | 24 Dec 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंदसौर में एक नगर निगम अधिकारी को भैंस वधशाला के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) देने का आदेश दिया है तथा अनुमति देने से इनकार करने को "अस्वीकार्य" बताया है।
मुख्य बिंदु
- स्थानीय निकाय का तर्क:
- स्थानीय निकाय ने यह कहते हुए NOC आवेदन अस्वीकार कर दिया कि मंदसौर एक धार्मिक नगर है, इसलिये यहाँ बूचड़खाने की अनुमति देना अनुचित है।
- न्यायालय ने सुनवाई के दौरान इस तर्क को “पूरी तरह अस्वीकार्य” करार दिया।
- पवित्र क्षेत्र:
- राज्य सरकार ने 9 दिसंबर 2011 की अधिसूचना में मंदसौर में भगवान शिव के पशुपतिनाथ मंदिर के चारों ओर 100 मीटर के दायरे को "पवित्र क्षेत्र (Sacred Area)" घोषित किया।
- न्यायालय का अवलोकन:
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना के आधार पर पूरे शहर को पवित्र क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।
पशुपतिनाथ मंदिर
- इसे मंदसौर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
- यह शिवना नदी पर स्थित है और अपने आठ मुख वाले शिवलिंग के लिये जाना जाता है। मंदिर की मूर्तियाँ 5वीं या 6वीं शताब्दी की हैं।
- यह चिकने, गहरे ताँबे जैसे चट्टान के ब्लॉक से बना है।
- मंदिर में 100 किलो सोने से मढ़ा (सजाया) गया एक घड़ा भी स्थित है।