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मध्य प्रदेश

MP हाईकोर्ट ने मंदसौर में बूचड़खाने को NOC दी

  • 24 Dec 2024
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंदसौर में एक नगर निगम अधिकारी को भैंस वधशाला के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) देने का आदेश दिया है तथा अनुमति देने से इनकार करने को "अस्वीकार्य" बताया है।

मुख्य बिंदु

  • स्थानीय निकाय का तर्क:
  • स्थानीय निकाय ने यह कहते हुए NOC आवेदन अस्वीकार कर दिया कि मंदसौर एक धार्मिक नगर है, इसलिये यहाँ बूचड़खाने की अनुमति देना अनुचित है।
  • न्यायालय ने सुनवाई के दौरान इस तर्क को “पूरी तरह अस्वीकार्य” करार दिया।
  • पवित्र क्षेत्र:
  • राज्य सरकार ने 9 दिसंबर 2011 की अधिसूचना में मंदसौर में भगवान शिव के पशुपतिनाथ मंदिर के चारों ओर 100 मीटर के दायरे को "पवित्र क्षेत्र (Sacred Area)" घोषित किया।
  • न्यायालय का अवलोकन:
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना के आधार पर पूरे शहर को पवित्र क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

पशुपतिनाथ मंदिर

  • इसे मंदसौर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
  • यह शिवना नदी पर स्थित है और अपने आठ मुख वाले शिवलिंग के लिये जाना जाता है। मंदिर की मूर्तियाँ 5वीं या 6वीं शताब्दी की हैं।
  • यह चिकने, गहरे ताँबे जैसे चट्टान के ब्लॉक से बना है। 
  • मंदिर में 100 किलो सोने से मढ़ा (सजाया) गया एक घड़ा भी स्थित है।

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