मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण लागू | 03 Sep 2021
चर्चा में क्यों?
2 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के आदेश जारी किये।
प्रमुख बिंदु
- मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को लोक सेवाओं एवं पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम में आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है, जो कि 8 मार्च, 2019 से प्रभावशील है।
- उक्त आदेश संशोधन अधिनियम, 2019 में प्रावधानित अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किये जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिकाएँ दायर की गई हैं।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 51 प्रतिशत से अधिक है।
- उच्च न्यायालय जबलपुर में पिछड़ा वर्ग के उक्त आरक्षण के संबंध में प्रचलित प्रकरणों में महाधिवक्ता के द्वारा 25 अगस्त, 2021 को विधिक अभिमत दिया गया है। उनके द्वारा इस विधिक अभिमत की कंडिका-5 में उल्लेखित प्रकरणों, एमपीपीएससी, चिकित्सा शिक्षा एवं शिक्षकों की भर्ती को छोड़कर शेष समस्त परीक्षाओं/भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करने का स्पष्ट अभिमत दिया गया है।
- इसके साथ ही राज्य सरकार ने गौरीशंकर बिसेन को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
- गौरतलब है कि 15 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन की घोषणा की थी।