पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य हेतु मध्य प्रदेश सम्मानित | 02 Jun 2023
चर्चा में क्यों?
1 जून, 2023 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य करने पर मध्य प्रदेश को सम्मानित किया। अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास अवधेश शर्मा ने सम्मान प्राप्त किया।
प्रमुख बिंदु
- गौरतलब है कि पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में नंबर एक पर है।
- मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कुल 7 लाख 31 हज़ार 517 प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से राज्य को आवंटित लक्ष्य 6 लाख 48 हज़ार 850 के विरुद्ध 7 लाख 8 हज़ार 894 प्रकरणों में ऋण वितरित किया जा चुका है। योजना में प्रगति का प्रतिशत 109.25 है।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरीवालों (Street Venders) को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ (PM SVANidhi) या ‘पीएम स्वनिधि’ नामक योजना की शुरुआत की गई थी।
- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन-II के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।
- इसे 1 जून, 2020 से लागू किया गया था, ताकि उन स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिये किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है अर्थात यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :
- कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना
- नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना तथा
- डिजिटल लेन देन हेतु पुरस्कृत करना
- इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलैट्रल (Collateral) की आवश्यकता नहीं होती।
- इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिये एक वर्ष का समय दिया जाता है, विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किश्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकते हैं।
- साथ ही इस योजना के तहत यदि लाभार्थी लिये गए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले करते हैं तो उन्हें 7% (वार्षिक) की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो ‘प्रत्यक्ष लाभ अंतरण’(Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- यह योजना केवल उन्हीं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिये उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है। हालाँकि मेघालय के लाभार्थी, जिसका अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, भाग ले सकते हैं।