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राजस्थान

मनरेगा में मेट मज़दूरी अब 240 रुपए प्रति दिवस

  • 05 Sep 2022
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

4 सितंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा में मेट मज़दूरी बढ़ाने के लिये ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। प्रदेश में कार्यरत् मेटों को अब प्रति दिवस 240 रुपए मिलेंगे।

प्रमुख बिंदु

  • राजस्थान में नियोजित मेट की प्रति दिवस मज़दूरी में बढ़ोतरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत की गई है।
  • मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंज़ूरी से वर्ष 2022-23 हेतु मनरेगा योजनांतर्गत नियोजित मेटों की मज़दूरी दर 235 रुपए प्रति दिवस से बढ़ाकर 240 रुपए प्रति दिवस की गई है।
  • उल्लेखनीय है कि मनरेगा में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अर्द्धकुशल श्रमिकों (मेट) पर किये गए व्यय को सामग्री की श्रेणी में माना जाता है। सामग्री व्यय का 75 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
  • केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिये प्रतिवर्ष अकुशल श्रमिक की मज़दूरी दर अधिसूचित की जाती है। अकुशल श्रमिक के भुगतान की संपूर्ण राशि श्रम मद में केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना का संचालन राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, द्वारा किया जा रहा है।
  • ऐसे ग्रामीण परिवार, जिनके पास रोज़गार के पर्याप्त साधन अपने स्वयं के गाँव में उपलब्ध नहीं है, से जुड़ा हुआ तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला यह कार्यक्रम सामान्य भाषा में महात्मा गांधी नरेगा योजना के नाम से अधिक प्रचलित है।
  • महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2 फरवरी, 2006 से लागू हुआ तथा चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया गया। पहले चरण में इसे राज्य के 6 ज़िले यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही एवं उदयपुर में लागू किया गया।
  • द्वितीय चरण में वर्ष 2007-08 से इसे राज्य के 6 अन्य ज़िलों यथा बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालोर, टोंक एवं सवाई माधोपुर में लागू किया गया। तृतीय एवं अंतिम चरण के रूप में इसे राज्य के शेष सभी ज़िलों में लागू किया गया।
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