राजस्थान
राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय
- 03 Jul 2023
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चर्चा में क्यों?
30 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नवीन ज़िलों के गठन पर चर्चा, विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों का पाठन, कार्मिकों के हित में प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में करने, प्रदेश के युवाओं को राजकीय सेवा में ज्यादा अवसर देने के संबध में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।
प्रमुख बिंदु
- मंत्रिमंडल की बैठक में नवीन ज़िलों के गठन के लिये बनाई गई राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इन नवीन ज़िलों से राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी तथा आमजन की सुगमता बढ़ेगी। विकास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग अधिक प्रभावी ढंग से होगी, जिससे आमजन को सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और सेवाओं का लाभ शीघ्र मिल सकेगा।
- विदित है कि इस बार के बजट में 19 ज़िलों की घोषणा की गई थी। इस क्रम में रामलुभाया समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञापनों और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट द्वारा आंकलन कर सीमा निर्धारण के संबंध में चर्चा की गई।
- मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक विद्यालय में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों का पाठन आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।
- इससे प्रदेश की युवा पीढ़ी का देश के महान संविधान, लोकतंत्र एवं राष्ट्रीयता पर विश्वास तथा गर्व और अधिक सुदृढ़ हो सकेगा। पाठन विद्यालयों में प्रति शनिवार ‘नो बैग डे’ किया जाएगा।
- नई प्रकाशित होने वाली पाठ्यपुस्तकों में भी संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों को प्रकाशित किया जाएगा।
- मंत्रिमंडल ने ‘दी राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी, जयपुर (चेंज ऑफ नेम एंड अमेंडमेंट) बिल-2023’ के प्रारूप को मंज़ूरी देते हुए राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम ‘दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी’ करने का निर्णय लिया है।
- इससे कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के गठन और नए प्रावधानों के लिये ऑर्डिनेंस लाने आदि की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
- इस निर्णय से विश्वविद्यालय का कार्य सुगमता और त्वरित गति से हो सकेगा। मंत्रिमण्डल की इस स्वीकृति से यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। इससे कार्मिक की पदोन्नति या एसीपी लगने पर पदोन्नति पद के पे-लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल में वेतन नियत हो सकेगा। इससे कार्मिक के वेतन में वृद्धि होगी।
- साथ ही, वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर अब दो वेतन वृद्धि की तिथियाँ (1 जनवरी और 1 जुलाई) निर्धारित की गई हैं। इससे कार्मिकों को प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में ही मिल जाएगी। इन संशोधनों से विभिन्न सेवाओं के पदनाम भी सेवा नियमों के अनुरूप हो जाएंगे।
- मंत्रिमंडल ने राजकीय सेवाओं में प्रदेश के अभ्यर्थियों को अधिक-से-अधिक नियोजित करने और शीघ्रलिपि में दक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999, राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1970 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय एवं अधीनस्थ सेवा) नियम और विनियम 1999 में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है।
- इसके अंतर्गत शासन सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालयों एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित मंत्रालयिक सेवा नियमों में शीघ्रलिपिक/निजी सहायक ग्रेड-II के पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज देने का प्रावधान किया गया है।
- साथ ही, फेज-II के लिये विज्ञापित पदों में 15 गुणा विद्यार्थियों को सम्मिलित करने तथा शीघ्रलिपि को वेटेज देने संबंधी प्रावधान भी किये गए हैं।
- मंत्रिमंडल ने महिला राजकीय कार्मिकों को गर्भावस्था के दौरान स्थानांतरण पर होने वाली परेशानियों से राहत देने के लिये राजस्थान सिविल सर्विसेज (अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन) रूल्स, 1958 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
- उक्त संशोधन से महिला राजकीय कर्मचारी, जिसको राजकीय आवास आवंटित किया जा चुका है, वह उस आवास को मातृत्व अवकाश की समाप्ति तक सामान्य किराए पर रख सकेगी।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान उद्योग सेवा नियम-1960, राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम-1966 एवं राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम-1999) में परिशिष्ट ‘च’ में संशोधन कर इनमें ‘उद्योग विभाग’ का नाम ‘उद्योग एवं वाणिज्य विभाग’ करने का निर्णय लिया है। नाम परिवर्तन होने से विभाग के अधिकारियों का पदनाम भी संशोधित हो जाएगा।