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उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा नई हाइड्रो पावर पॉलिसी की मंज़ूरी सहित लिये गए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय

  • 21 Dec 2022
  • 6 min read

चर्चा में क्यों?

20 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई हाइड्रो पावर पॉलिसी सहित 20 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली।

प्रमुख बिंदु 

  • कैबिनेट की बैठक में नई हाइड्रो पावर पॉलिसी की मंज़ूरी से प्रदेश की नदियों, नालों और खालों से करीब 20 हज़ार मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता का दोहन करने की राह आसान हो गई है। नीति हिमाचल प्रदेश की जलविद्युत नीति 2022 के अनुरूप बनाई गई है।
  • इस नीति से अब प्रदेश में जहाँ नए निवेशकों को 25 लाख रुपए की जगह सिर्फ एक लाख रुपए विकास शुल्क देना होगा तो वहीं पुरानी अटकीं योजनाओं को दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर किया जा सकेगा। परियोजना की खुदाई के दौरान निकलने वाले माल से ही निर्माण कार्य कर सकेंगे, स्टोन क्रशर भी लगा सकेंगे।
  • प्रोजेक्ट की अवधि उसके संचालन से मानी जाएगी। 25 मेगावाट तक के सभी प्रोजेक्ट का यूपीसीएल को अनिवार्य पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीपी) करना होगा।
  • राज्य कैबिनेट द्वारा लिये गए कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय -
    • कैबिनेट ने औद्योगिक उत्पादों को बाहर ले जाने के लिये उत्तराखंड लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को मंज़ूरी दे दी। इससे गोदामों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), कोल्ड स्टोरेज, औद्योगिक संपदाओं, क्लस्टरों से रेल-सड़क कनेक्टिविटी जैसे नए और मौजूदा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे को मज़बूती मिलेगी। पर्वतीय-मैदानी क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंध मज़बूत होंगे। वेयर हाउस बनाने की राह आसान होगी।
    • कैदियों को अब परिजनों की बीमारी, मृत्यु व पुत्र-पुत्री के विवाह के लिये 15 दिन की पैरोल डीएम के स्तर से मिल सकेगी। पहले मंडलायुक्त को यह अधिकार था। इसके लिये कैबिनेट ने उत्तराखंड (बंदियों के दंडादेश का निलंबन, संशोधन) नियमावली को मंज़ूरी दी।
    • प्रदेश के सरकारी और अशासकीय कॉलेजों में 9वीं से 12वीं के सभी वर्ग के छात्रों को आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जाएंगी। इसकी योजना पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इससे करीब एक लाख छात्रों को लाभ मिलेगा।
    • प्रदेश में नि:शक्त व्यक्तियों को भी महिलाओं की तर्ज़ पर अचल संपत्ति, भूखंड व मकान आदि खरीदने पर 25 लाख रुपए स्टांप शुल्क प्रभार पर 25 प्रतिशत की छूट देने का फैसला लिया गया है। यह छूट जीवनकाल में दो बार ही मिलेगी।
    • यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम में संशोधन कर कोर यूनिवर्सिटी करने पर मुहर।
    • 20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उद्योगों की आवश्यकता और रुचि के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा।
    • राज्यों के लिये पूंजीगत निवेश की विशेष सहायता योजना के तहत परिवहन विभाग को कुछ सुधार करने पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। इसके तहत सिटी बसों को मोटरयान कर में शत-प्रतिशत और परिवहन निगम की पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित बसों को छूट 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की गई।
    • उत्तर प्रदेश की तर्ज़ पर उत्तराखंड सरकार ने भी रेल भूमि विकास में भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त को खत्म कर दिया है। स्थानीय निकाय व प्राधिकरण तालमेल बनाकर रेल विकास योजनाओं में काम करेंगे।
    • लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के तहत 75 करोड़ रुपए के कार्यों की ई-निविदा में केवल एल एंडटीका टेंडर आया है, इसे खोलने की अनुमति।
    • औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली 2022 को मंज़ूरी। इसमें मुख्यत: व्यापार के सरलीकरण और उद्योगों को अनुकूल वातावरण देने के साथ कर्मचारी हितों को भी समयबद्ध तरीके से दिए जाने के संबंध में प्रावधान किये गए हैं।
    • उत्तराखंड राजस्व परिषद अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासनिक) एवं उप राजस्व आयुक्त (प्रशासनिक) सेवा नियमावली 2022 को मंज़ूरी।
    • बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज़ पर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम और देहरादून के महासू देवता के लिये भी मास्टर प्लान बनेंगे।
    • उत्तराखंड के विधानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट की मंज़ूरी।
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