मध्य प्रदेश को 14,000 करोड़ रुपये का कर हस्तांतरण प्राप्त हुआ | 19 Oct 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में मध्य प्रदेश को दिवाली से पहले केंद्र सरकार से कर हस्तांतरण में 14,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिससे राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ।
प्रमुख बिंदु
- भारत में कर का वितरण कैसे होता है:
- वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच केंद्रीय कर राजस्व का विभाजन निर्धारित करता है तथा यह सिफारिश करता है कि प्रत्येक राज्य को कितना प्राप्त होना चाहिये।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270-275 में करों के बँटवारे का विवरण दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय स्थिरता के लिये राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सा मिले।
- भारत में कर हस्तांतरण की वर्तमान स्थिति:
- वित्तीय हस्तांतरण से तात्पर्य वित्तीय संसाधनों और निर्णय लेने की शक्तियों को केंद्र सरकार से राज्यों को हस्तांतरित करने से है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 270 केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय के वितरण को रेखांकित करता है।
- प्रत्येक पाँच वर्ष पर गठित वित्त आयोग (Finance Commission- FC) केंद्र सरकार के करों के विभाज्य पूल (उपकर और अधिभार को छोड़कर) से धन के ऊर्ध्वाधर वितरण के लिये सिफारिशें प्रदान करता है।
- इसके अतिरिक्त, यह अलग-अलग राज्यों के बीच इन निधियों के क्षैतिज आवंटन के लिये एक सूत्र भी प्रस्तुत करता है।
- करों में हिस्सेदारी के अलावा, राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुदान भी प्रदान किया जाता है।
- डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले 16 वें वित्त आयोग को वर्ष 2026-31 की अवधि के लिये सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है।
- राज्यों के बीच हस्तांतरण के मानदंड: वर्तमान में, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार विभाज्य पूल (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण) में राज्यों का हिस्सा 41% है।