मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 स्थगित
- 26 Apr 2023
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चर्चा में क्यों?
- 25 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 नियम के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।
प्रमुख बिंदु
- विदित है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 21 अप्रैल, 2023 को प्रदेश के नगरों की सीमाओं के भीतर व्यापार करने के विनियमन के लिये मध्य प्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 अधिसूचित किया गया था।
- इन नियमों के लागू होने के पहले जिन नगरीय निकायों द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 अथवा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनयम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निकाय स्तर पर व्यापार विनियमन के लिये व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लायसेंस) जारी करने के लिये शुल्क निर्धारित करके नियम लागू किये गए हैं, वह पूर्वानुसार लागू रहेंगे।
- उल्लेखनीय है कि नवीन नियमों के प्रकाशित होने के बाद विभिन्न नगरों के संबद्ध व्यवसायियों, व्यापार समूहों एवं निकायों के स्थानीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा नियमों में विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था।