मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में संशोधन | 16 Jul 2022
चर्चा में क्यों?
15 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा खनिज साधन विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया।
प्रमुख बिंदु
- इसमें जिला खनिज प्रतिष्ठान बोर्ड एवं कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर को रखा जाएगा। बोर्ड एवं कार्यकारी समिति में सदस्य के रूप में लोकसभा तथा मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के साथ राज्यसभा के सदस्य को भी शामिल किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में वर्तमान में जिला खनिज प्रतिष्ठान में जमा राशि का नियम 13(2)(ड) अनुसार राज्य खनिज निधि में अंतरित करने का प्रावधान है।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य खनिज निधि का प्रावधान समाप्त किया जा रहा है, अत: पूर्व में जिला खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत राज्य खनिज निधि में जमा राशि का उपयोग किये जाने के लिये नियमों में प्रावधान किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य तकनीकी सुधार मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में किये गए हैं। प्रतिष्ठान के उद्देश्य अनुसार खनन प्रभावित क्षेत्रों में विविध विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के साथ स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर सृजित हो सकेंगे।