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मध्य प्रदेश

एकमुश्त समझौता योजना

  • 08 Oct 2021
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

7 अक्टूबर, 2021 को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ ने प्राथमिक गृह निर्माण संस्थाओं और उनके सदस्यों को बकाया ऋण की वसूली के लिये ‘एकमुश्त समझौता योजना’ लागू की है। योजना में दंड ब्याज में 100 फीसदी छूट देने का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

  • एकमुश्त समझौता योजना के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक के ऋण प्रकरणों के 421 करोड़ 54 लाख रुपए के ऋण की वसूली हो सकेगी।
  • वर्तमान में संघ द्वारा दी गई राशि पर ब्याज, दंड-ब्याज मिलाकर वर्तमान परिस्थितियों में ब्याज की दर अत्यधिक हो जाती है। इससे खाताधारकों पर बोझ बढ़ रहा है। साथ ही वसूली में भी आसानी नहीं होती और वैधानिक जटिलताओं की स्थिति बनती है। 
  • एकमुश्त समझौता योजना में बकायादार आवेदन देने के तिथि से 30 दिन की अवधि में कुल मांग की 25 प्रतिशत राशि जमा कर समझौते के पात्र हो जाएंगे। इसके बाद बकायादार को अगले छ: माह में पूरी ऋण राशि जमा करना होगी। 
  • इस योजना का लाभ लेने के लिये ऋणी सदस्यों और क्षेत्रीय कार्यालय आवास संघ से संस्था निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर सकती है। ऋणी सदस्यों को संस्था के आवेदन पर क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा योजना में संपूर्ण बकाया राशि और योजना का लाभ देने के बाद शेष बकाया राशि की वसूली की जानकारी दी जाएगी। 
  • आवेदन पर अनुशंसा कर आवास संघ मुख्यालय भेजा जाएगा। आवास संघ मुख्यालय में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन की समयावधि में प्रकरण का निराकरण कर दिया जाएगा। एकमुश्त समझौता की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखी गई है।
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