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मध्य प्रदेश

मोहसा-बावई में औद्योगिक विकास के लिये भूमि आवंटित की गई

  • 14 Dec 2022
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

13 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की भूमि विभिन्न उद्योगों के आवंटन के संदर्भ में निर्णय लिया गया ।

प्रमुख बिंदु 

  • मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की भूमि विभिन्न उद्योगों के आवंटन के संदर्भ में निम्नानुसार निर्णय लिया है-
  • मोहासा-बाबई में 54 एकड़ क्षेत्रफल को भारत सरकार की योजनांतर्गत ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के विनिर्माण हेतु आरक्षित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
  • मोहासा-बाबई में आवंटन योग्य 686 एकड़ भूमि पर टैक्सटाईल, गारमेंट, खादय प्रसंस्करण एवं अन्य सेक्टर के उद्योगों हेतु भूमि आवंटन किये जाने हेतु अनुमति दी गई है।
  • औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई में प्रतिबद्ध निवेशकों को इकाई स्थापना हेतु विशिष्ट लोकेशन में औद्योगिक भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत मध्य प्रदेश राज्य औदयोगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2014 के अंतर्गत भू-आवंटन की ऑनलाईन पद्धति को शिथिल करते हुए, भूखंडों का आवंटन ऑफलाईन पद्धति से किये जाने का अनुमोदन किया गया है।
  • इकाईयों को नियम अनुसार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, एमपीआईडीसी भोपाल में प्रस्तुत करना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी को प्रेषित किया जाएगा।
  • प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संबंधित इकाईयों को भू-आवंटन हेतु निर्णय लिया जाएगा।
  • औद्योगिक क्षेत्र में भू-आवंटन के लिये टेक्सटाईल एवं गारमेंट सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग जैसे रोज़गारमूलक इकाईयाँ प्राथमिकता की श्रेणी में चिह्नित किया जाएगा।
  • मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली इकाईयों को प्रचलित औद्योगिक नीति अनुसार विदयुत टैरिफ एवं विद्युत शुल्क से संबंधित सुविधाओं को छोड़कर नीति के प्रावधानों अनुसार अन्य लाभ/ सुविधा प्राप्त करने की पात्रता होगी।
  • मोहासा-बाबई में प्रस्तावित स्थापित इकाईयों को निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति (CCIP) से पृथक् से भू-प्रब्याजी/ विकास शुल्क में अतिरिक्त छूट/रियायत संबंधी पात्रता प्राप्त करने की सुविधा नहीं होगी।
  • इकाई को मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 अनुसार भूमि के मूल्य में छूट/रियायत प्राप्त किये जाने की पात्रता नहीं होगी अर्थात इकाई की भू-प्रब्याजी मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 अनुसार भूमि के वास्तविक मूल्य के समतुल्य होगी।
  • भूखंड के आवंटन हेतु प्रब्याजी एवं विकास शुल्क की छूट के संदर्भ में कोई आदेश होने पर उक्त आदेश औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई में प्रभावी नहीं होंगे।
  • मोहासा-बाबई में प्रस्तावित/स्थापित इकाईयों से विद्युत प्रदाय संबंधी अनुबंध को मध्य प्रदेश विदयुत नियामक आयोग के निर्देशों एवं रेगुलेशन के अंतर्गत किया जाएगा।
  • भोपाल, मंडीदीप एवं बुदनी में बड़ी टेक्सटाइल एवं गारमेंट इकाइयों की स्थापना होने से मोहासा-बावई औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल कंपनियों जैसे-बेस्ट कार्पोरेशन, इंडोरामा, महिमा फाइबर्स, वर्धमान आदि द्वारा भूमि की मांग की जा रही है।
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