झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक-2022 को मिली स्वीकृति | 14 Feb 2023
चर्चा में क्यों?
13 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक-2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
प्रमुख बिंदु
- इस विधेयक को स्वीकृति मिलने से अब नगर निगम में मेयर/अध्यक्ष के चुनाव में जनसंख्या के आधार पर आरक्षित वर्ग के लिये आरक्षण तय किया जाएगा। अर्थात् मेयर व अध्यक्ष पद का चुनाव रोस्टर के आधार पर नहीं होगा।
- इस संशोधित विधेयक में एसटी/एससी/ओबीसी में रोटेशन शब्द हटा दिया गया है। अर्थात् जो सीटें पहले एससी के लिये आरक्षित थी, वे सीटें अब एसटी या अन्य रिजर्व कैटेगरी के लिये आरक्षित किये जा सकेंगे।
- विदित है कि इस बार के चुनाव में रांची नगर निगम के मेयर पद के लिये एसटी से हटाकर एससी के लिये कर दिया गया था। इसका कई संगठनों ने विरोध किया तो राज्य सरकार नियम में संशोधन के लिये झारखंड विधानसभा में विधेयक लेकर आई। हालाँकि, इस विधेयक का भाजपा सहित अन्य दलों ने विरोध भी किया था।
- उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2022 में झारखंड विधानसभा ने इस संशोधित विधेयक को पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिये भेजा था।