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State PCS Current Affairs

छत्तीसगढ़

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

  • 31 Dec 2022
  • 6 min read

चर्चा में क्यों?

30 दिसंबर, 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लेने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

प्रमुख बिंदु

  • कैबिनेट की बैठक में राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
    • इसके तहत शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल, 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर, 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च, 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा।
    • कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। इसके लिये शासकीय सेवकों को एनपीएस के अंतर्गत पूर्ववत बने रहने अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का विकल्प नोटराईज्ड शपथ-पत्र में देना होगा। यह विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।
    • शासकीय सेवक द्वारा पुरानी पेंशन योजना के विकल्प लेने पर 1 नवंबर, 2004 से 31 मार्च, 2022 तक एनपीएस खाते में शासन द्वारा जमा किये गए अंशदान एवं उस पर प्राप्त लाभांश को शासन के खाते में जमा करना होगा।
    • 1 अप्रैल, 2022 एवं उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले राज्य के शासकीय सेवक अनिवार्य रूप से पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे।
  • कैबिनेट की बैठक में स्कूल भवनों की मरम्मत के लिये विशेष योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस योजना में कुल 780 करोड़ रुपए स्कूलों की मरम्मत में खर्च किये जाएंगे।
  • वाणिज्यिक वृक्षारोपण से पर्यावरण सुधार और किसानों की आय में वृद्धि के लिये महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
  • प्रदेश में मिलेट्स मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई और राज्य में मिलेट उत्पादन एवं उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिये कृषि, वन, सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास, खाद्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामोद्योग, संस्कृति, वाणिज्य एवं उद्योग, पर्यटन, जनसंपर्क, गृह एवं जेल, वाणिज्यिक कर तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पहल की जाएगी।
  • छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • अंतर्विभागीय और अंतर्निकाय से संबंधित केंद्र राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्लस्टर स्तर पर क्रियान्वयन अनुश्रवण हेतु 5 नवीन ज़िलों में ज़िलास्तरीय एग्लोमरेशन एवं ज़िलास्तरीय समिति गठन का निर्णय लिया गया।
  • एंबुलेंस श्रेणी के वाहनों से जीवनकाल कर उद्ग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • वाहनों से अस्थायी पंजीयन कर में वृद्धि किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 एवं नियम 1991 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • राज्य के सभी ज़िलों में राज्य योजना के राशनकार्डधारियों (एपीएल को छोड़कर) को फोर्टिफाईड चावल वितरण करने का निर्णय लिया गया। इसमें 42 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जारी राशनकार्डों में माह जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण करने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 88 दंतेवाड़ा के माननीय विधायक भीमा मंडावी की मृत्यु की घटना की न्यायिक जाँच का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
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