मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय | 10 Feb 2022

चर्चा में क्यों? 

9 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में दो नवीन औद्योगिक पार्क विकसित किये जाने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु  

  • बैठक में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण के संबंध में मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 53 तथा मध्य प्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के नियम 20 को इन नियमों से निरसित किया गया है।  
  • मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2006 को पूर्णत: निरसित करते हुए नवीन प्रस्तावित मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2021 को अनुमोदित किया गया।  
  • इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2021 में अन्य तकनीकी सुधार किये गए हैं। इन सुधारों से प्रदेश में अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा एवं उपरोक्त नियमों में एकजाई प्रावधान होने से प्रकरणों के निराकरण में पारदर्शिता एवं सुगमता हो सकेगी। 
  • मंत्रिपरिषद द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 412 (407 नगरीय निकायों और 5 छावनी परिषद) नगरीय निकायों को शामिल करने का निर्णय लिया गया।  
  • मंत्रिपरिषद ने ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊँची बहुधातु प्रतिमा, शंकर संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की अधोसंरचना के निर्माण की परियोजना लागत राशि 2141.85 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। 
  • मंत्रिपरिषद की बैठक में बांध सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजना चरण-2 के लिये 551.20 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 27 बांधों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य किया जाएगा। परियोजना का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से ड्रिप-2 हेतु 70:30 (विश्व बैंक: राज्य सरकार) के अनुपात में किया जाएगा। 
  • मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में दो नवीन औद्योगिक पार्क भोपाल (बगरौदा गोकलाकुंडी) एवं सीहोर (बढ़ियाखेड़ी) में 59 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से विकसित किये जाने का निर्णय लिया।  
  • मंत्रिपरिषद ने चार नवीन निजी विश्वविद्यालयों- प्रेस्टीज विश्वविद्यालय (इंदौर), टाइम्स विश्वविद्यालय, (भोपाल), डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय (शिवपुरी) एवं एल.एन.सी.टी विद्यापीठ विश्वविद्यालय (इंदौर) की स्थापना प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से किये जाने के संबंध में प्रस्तुत संशोधन अध्यादेश, 2022 को प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया। अध्यादेश जारी करने के लिये आनुषंगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।