मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय | 27 Sep 2023
चर्चा में क्यों?
- 26 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘मुख्यमंत्री संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना’एवं ‘कायाकल्प द्वितीय चरण योजना’की तीन वर्षों के लिये स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।
प्रमुख बिंदु
- मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान निधि 10 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 20 हज़ार रुपए की जाएगी।
- सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी/पति को एकमुश्त 8 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
- पत्रकारों को स्वयं अथवा आश्रितों के उपचार के लिये सामान्य बीमारियों के लिये आर्थिक सहायता प्रावधान 20 हज़ार से बढ़ाकर 40 हज़ार रुपए और गंभीर बीमारियों के लिये 50 हज़ार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाएगा।
आयकर वाली शर्त को भी हटाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल, डिजिटल मीडिया में काम कर रहे पत्रकारों तथा मीडिया प्रतिनिधियों के समग्र कल्याण एवं हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने 7 सितंबर, 2023 को‘पत्रकार समागम’के दौरान विभिन्न घोषणाएँ की थीं।
- मंत्रि-परिषद ने पूर्व में लागू मध्य प्रदेश में अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को संशोधित कर नवीन योजना ‘अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण एवं शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2023’ को स्वीकृत किया।
- नई योजना में अधिकतम ऋण राशि सीमा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है। साथ ही योजना में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के बेटे/बेटियों की शिक्षा के लिये बैंक से लिये गए ऋण पर देय ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 वर्ष के लिये राज्य शासन द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है।
- मंत्रि-परिषद ने यह निर्णय भी लिया कि ‘मध्य प्रदेश संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना’में पत्रकारों से वर्ष 2022-23 के लिये भारित प्रीमियम दर के अनुसार ही इस वर्ष भी प्रीमियम राशि ली जाएगी।
- बीमा कंपनी द्वारा बढ़ाए गए प्रीमियम की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।
- इस योजना में नए प्रावधान के अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों और उनकी पत्नी/पति के बीमा का पूरा प्रीमियम राज्य शासन वहन करेगा।
- मंत्रिपरिषद द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता (शहरी सुधार कार्यक्रम) से प्रदेश में मास्टर प्लान की सड़कों के लिये नवीन पूंजीगत योजना ‘कायाकल्प द्वितीय चरण (मास्टर प्लान की सड़कें) योजना’की तीन वर्षों के लिये स्वीकृति दी गई है।
- योजना में वर्ष 2023-24 के लिये 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना का क्रियान्वयन नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण, स्मार्ट सिटी एवं एम.पी. यू.डी.सी. के द्वारा किया जाएगा।
- मंत्रिपरिषद ने जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किये जाने का अनुमोदन किया।
- मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश को और आकर्षक बनाए जाने के उद्देश्य से निवेश नीति 2016 के स्थान पर नवीन नीति ‘मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन 2023’ का अनुमोदन किया गया।
- क्रियान्वयन के लिये नियम एवं दिशा-निर्देश जारी करने तथा नियमों एवं दिशा-निर्देशों में सामान्य संशोधन, विसंगति दूर करने और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अधिकृत किया गया है।
- नवीन नीति के प्रभावशील होने से राज्य में निवेश की संभावनाओं का विस्तार होगा एवं इच्छुक कंपनियाँ निवेश के लिये आकर्षित होंगी।
- मंत्रि-परिषद द्वारा जबलपुर में दो नवीन तहसील पोंडा और कटंगी, ज़िला मऊगंज में नवीन तहसील देवतलाब तथा ज़िला ग्वालियर में नवीन तहसील पिछोर के सृजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही ज़िला मुरैना में नवीन अनुविभाग पोरसा के गठन की स्वीकृति दी गई है।
- महिला फुटबॉल के प्रोत्साहन के लिये मंत्रिपरिषद द्वारा ‘पेट्रॉन स्टेट प्रोग्राम’के संचालन के लिये 97 करोड़ 3 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
- योजना के क्रियान्वयन के लिये फुटबाल प्रशिक्षक एवं प्रबंधन की व्यवस्था राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ से करने तथा अन्य सपोर्ट स्टॉफ आदि की व्यवस्था निजी एजेंसी से आउटसोर्स के आधार पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- मंत्रिपरिषद द्वारा श्रम विभाग के अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना’को स्वीकृति दी गई। योजना अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर संबल परिवार के सदस्यों द्वारा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर 50 हज़ार रुपए और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर 25 हज़ार रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में टेक्सटाईल पार्क के निर्माण के लिये भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ग्राम भैंसोला ज़िला धार में पी. एम. मित्र पार्क की स्थापना का अनुमोदन दिया गया है।
- पार्क की स्थापना के लिये भारत सरकार एवं राज्य शासन के मध्य 21 मई, 2023 को निष्पादित एम.ओ.यू. का कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया है।
- पी.एम. मित्र पार्क भैंसोला तहसील बदनावर ज़िला धार की स्वीकृति में निहित शर्तों के अनुरूप एस.पी.वी. के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें भारत सरकार का अंश 49 प्रतिशत एवं राज्य शासन का अंश 51 प्रतिशत रहेगा। एस.पी.वी. में राज्य शासन के अंश की राशि विभागीय बजट से उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- प्रस्तावित पार्क तक सड़क, बिजली एवं पानी की सुविधा प्रदान करना तथा एस. पी. वी. के माध्यम से मास्टर डेवलपर को समतलीकृत, अतिक्रमण मुक्त भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं उक्त सुविधा निर्माण में होने वाले अनुमानित व्यय 163 करोड़ रुपए का वहन राज्य शासन द्वारा विभागीय बजट के तहत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पीएम मित्र पार्क के लिये विद्युत वितरण लाईसेंस की स्वीकृति प्रदान की गई है। एस.पी.वी. को पी. एम. मित्र पार्क भैंसोला तहसील बदनावर ज़िला धार में विद्युत प्रदाय हेतु एमपीपीएमसीएल से एवरेज पॉवर परचेज कॉस्ट (एपीपीसी) पर बिजली खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है। पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयों को प्रचलित औद्योगिक संवर्धन नीति अनुसार सुविधाएँ एवं सहायता दिये जाने का अनुमोदन किया गया है।
- मंत्रिपरिषद् द्वारा मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के राजपत्रित अधिकारियों के लिये अधिसमय वेतनमान की स्वीकृति दी गई है।
- मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि म.प्र. के ग्राम कोटवारों के पारिश्रमिक में 25% वृद्धि की गई।
- मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा महाविद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुपालन में विभाग में कार्यरत् अतिथि विद्वानों के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है।