छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय
- 27 Sep 2023
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चर्चा में क्यों?
- 26 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।
प्रमुख बिंदु
- मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया।
- इसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नगद व लिकिंग में खरीदी 1 नवंबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक की जाएगी।
- इसी प्रकार खरीफ मक्का की खरीदी 1 नवबंर, 2023 से 28 फरवरी, 2024 तक की जाएगी।
- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड़ 20 क्विंटल एवं मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल लिकिंग सहित अधिकतम की जाएगी।
- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिये शासकीय प्रत्याभूति (राशि 14 हज़ार 700 करोड़ रुपए) की वैधता एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्तूबर, 2024 तक करने का निर्णय लिया गया।
- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग से प्राप्त परिणामी चावल के फोर्टिफिकेशन के लिये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्या. (नेफेड) के माध्यम से फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (एफ.आर.के.) की आपूर्ति किये जाने की सहमति प्रदान की गई।
- राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी) से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित प्रथम श्रेणी) के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा 5 वर्ष में 4 माह का शिथिलीकरण करने का अनुमोदन किया गया।
- राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- ग्राम पंचायत घुमका, ज़िला- राजनांदगाँव को नगर पंचायत बनाए जाने हेतु निर्धारित मापदंड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- ग्राम पंचायत पोरथा, ज़िला-सक्ती को नगर पंचायत बनाए जाने हेतु निर्धारित मापदंड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी में सुदीप ठाकुर को संचालक (संविदा) नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
- श्री रामेश्वर गहिरा गुरु प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय श्री कोट, ज़िला-बलरामपुर-रामानुजगंज को छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के प्रावधान के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।