मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय
- 19 Jan 2022
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चर्चा में क्यों?
18 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार में संशोधन करने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।
प्रमुख बिंदु
- मंत्रिपरिषद ने नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार के संबंध में 24 सितंबर, 2020 को जारी परिपत्र में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया। संशोधन अनुसार यदि एक ही भूखंड का मिश्रित उपयोग (आवासीय एवं व्यावसायिक/वाणिज्यिक) है तो ऐसे भूखंड के लिये आवासीय उपयोग के अंश भाग का प्रीमियम एवं वार्षिक भू-भाटक की गणना आवासीय प्रयोजन अनुसार की जाएगी।
- इसी भूखंड पर व्यावसायिक/वाणिज्यिक अंश भाग के लिये आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित दर का 120 प्रतिशत प्रीमियम तथा आवासीय प्रयोजन अनुसार वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही, जहाँ एक परिवार द्वारा दो अलग-अलग भूखंडों में से एक का आवासीय और दूसरे का व्यावसायिक प्रयोजन में उपयोग किया जाना है, ऐसे प्रकरणों में दो पृथक्-पृथक् पट्टे प्रदान किये जाएंगे। ऐसे प्रकरणों में परिवार को परिपत्र के अंतर्गत एक बार लाभ दिया जाना ही माना जाएगा।
- मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के विषय विचारार्थ अन्य प्रावधान किये। इसमें आयोग द्वारा प्रदेश में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिये हितग्राहियों का चिह्नांकन, सामान्य वर्ग के समग्र कल्याण संबंधी बिंदुओं पर विचार करना, प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोगों के कल्याण की दिशा में राज्य शासन को नई कार्य योजनाएँ बनाने, पुराने कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करने तथा आनुषंगिक विषयों पर सुझाव देना शामिल हैं।
- मंत्रिपरिषद द्वारा विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों को प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिये जाने एवं इन वर्गों के उम्मीदवारों के द्वारा दी गई सेवा के मद्देनज़र अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों में भूतपूर्व सैनिक, अतिशेष कर्मचारी, भारत-पाक संघर्ष में दिव्यांग और मृत सैनिक आदि शामिल हैं।
- मंत्रिपरिषद ने कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर में जम्बो ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर उत्पाद की निर्माण क्षमता विकसित किये जाने के दृष्टिगत मेसर्स शबा सिलेंडर प्राइवेट लिमिटेड, उज्जैन को 07 क्यूबिक मी डी टाईप गैस सिलेंडर निर्माण हेतु औद्योगिक क्षेत्र, मक्सी रोड, उज्जैन में स्थित उपलब्ध भूमि में से 50 हज़ार वर्गफीट भूमि सीधे आवंटित किये जाने का निर्णय लिया।
- मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग में SPV (Special Purpose Vehicle) M.P. State Assets Management Company (MPSAMC) के गठन के निर्णय का अनुमोदन किया।
- मंत्रिपरिषद ने ‘विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग’का नाम बदलकर ‘घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग’ करने का निर्णय लिया।