छत्तीसगढ़
मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण निर्णय
- 15 Jul 2022
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चर्चा में क्यों?
14 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 में संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन के साथ ही कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।
प्रमुख बिंदु
- मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछलीपालन नीति लागू करने का अनुमोदन किया गया। नवीन मछलीपालन नीति में मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इससे पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों की वेतन संबंधी विसंगति दूर होगी और प्रदेश के समस्त सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगा।
- स्थानांतरण नीति, 2022 के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सुझाव/अनुशंसा के आधार पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-2023 का विधानसभा में उप-स्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्तों संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 में संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद में प्रावधानित वार्षिक राशि 40 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- वर्ष 2022-23 के लिये आबकारी राजस्व लक्ष्य एवं गोठान के विकास तथा अन्य विकास गतिविधियों के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु ‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क’ में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- विघटित परिवहन निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन किया गया।
- छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2022 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व एवं पश्चात् मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना-2020 (One Time Settlement) की मियाद अवधि 1 अप्रैल, 2022 से मार्च 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव के कारण एचह्वी-4 श्रेणी के स्टील उद्योग के अंतर्गत स्टेंड एलोन रोलिंग मिल को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिये राज्य शासन द्वारा विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 1 जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक छूट दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक ग सन् 1949) में और संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।