मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय | 21 Dec 2022

चर्चा में क्यों?

20 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के सभी 31 हज़ार 425 आँगनवाड़ी भवनों में विद्युत संयोजन किये जाने की स्वीकृति देने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु 

  • मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के सभी आगनवाड़ी केंद्रों में विभागीय निर्मित, निर्माणाधीन एवं भविष्य में निर्मित होने वाले 31 हज़ार 425 भवनों में विद्युत व्यवस्था के लिये विद्युत संयोजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • वर्तमान वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक तीन चरणों में विद्युत संयोजन का कार्य होगा। पहले वर्ष में 14 हज़ार 214, दूसरे वर्ष में 10 हज़ार 907 और तीसरे वर्ष में 6 हज़ार 304 आँगनवाड़ी भवन में विद्युत संयोजन किया जायेगा।
  • यह कार्य शत-प्रतिशत राज्य मद से किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिये वर्ष 2022-23 से लेकर वर्ष 2024-25 तक 79 करोड़ 7 लाख रुपए के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है।
  • मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 का अनुसमर्थन किया गया और विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिये सहकारिता विभाग को अधिकृत किया गया।
  • मंत्रिपरिषद द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सुचारु संचालन के लिये केंद्रीय सोसायटी में प्रशासक की सहायता के लिये 5 व्यक्तियों की समिति गठित किये जाने के प्रावधान का अनुसमर्थन किया गया।
  • मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 का अनुमोदन और विधेयक को विधानसभा में पुर:स्थापित कर पारित कराने के लिये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अधिकृत करने का अनुसमर्थन किया गया।
  • मंत्रिपरिषद ने उच्च न्यायालय की अनुशंसा के क्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2017 के नियम-15 में संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने का निर्णय लिया। ‘प्रतिज्ञान की शपथ’में सेवा के सदस्य के स्थान पर ज़िला न्यायाधीश शब्द प्रतिस्थापित किया।