मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय | 14 Dec 2022
चर्चा में क्यों?
13 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 का अनुमोदन सहित कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।
प्रमुख बिंदु
- मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 का मंत्रिपरिषद् नें अनुमोदन किया। स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय, भोपाल, अभ्युदय विश्वविद्यालय, खरगोन एवं अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालयों की स्थापना विधेयक के माध्यम से किये जाने के संबंध में प्रस्तुत द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
- रीवा हवाई पटेी को विमानतल के रूप में विकसित करने हेतु वर्तमान में उपलब्ध 64 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन को आवंटित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त आवश्यक 615 हेक्टेयर भूमि को राज्य शासन द्वारा अर्जित कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दिये जाने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया।
- रीवा हवाई पटेी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित होने के उपरांत ए.टी.आर. जैसे बोइंग विमान की लैंडिंग हो सकेगी, जिससे रीवा क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा एवं पर्यटन आदि को बढ़ावा मिलेगा, इससे आम जनता को सीधे लाभ पहुँचेगा।
- मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 का अनुमोदन किया तथा विधेयक को विधानसभा में पुर:स्थापित कर पारित कराने की समस्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु राजस्व विभाग को अधिकृत किया।
- सीमांकन के मामलों के निराकरण के लिये सक्षम अधिकारी तहसीलदार हैं। प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों की संख्या सीमित होने और सीमांकन के आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिये मध्य प्रदेश भू-राजस्वसंहिता में संशोधन प्रस्तावित है। अब तहसीलदार द्वारा सीमांकन आवेदन पर राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक के साथ-साथ कस्बा पटवारी की रिपोर्ट भी ली जा सकेगी।
- मंत्रि-परिषद् द्वारा प्रदेश के विमुक्त, घुमंतु और अर्द्धघुमंतु समुदाय के व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के लिये मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमंतु और अर्द्धघुमंतु स्वरोज़गार योजना वर्ष 2022-23 को स्वीकृति प्रदान की गई।
- विभाग के द्वारा संचालित योजना 2 भागों में संचालित होगी। विभाग एवं अभिकरण के माध्यम से व्यक्तिगत प्रकरण में 1 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
- स्व-सहायता समूह होने पर 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रथम बार लिये गए ऋण 25 प्रतिशत या अधिकतम 20 हज़ार रुपए (व्यक्तिगत प्रकरण) एवं 2 लाख रुपए (स्व-सहायता समूह) अनुदान। ब्याज दर पर 6 प्रतिशत अनुदान।
- अभिकरण द्वारा संचालित योजना में आई.टी.आई. द्वारा प्रशिक्षित नवयुवकों को रोजगार हेतु बैंकों के माध्यम ऋण एवं अभिकरण के माध्यम से अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- अधिकतम 2 लाख रुपए के व्यक्तिगत में प्रकरण स्वीकृत किये जाएंगे। प्रथम बार लिये गए ऋण पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत एवं द्वितीय ऋण पर 20 प्रतिशत अनुदान। प्रथम एवं द्वितीय ऋण पर ब्याज पद पर 6 प्रतिशत अनुदान।
- मंत्रि-परिषद द्वारा मध्य प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 की अनुसूची में उल्लेखित 5 अधिनियमों का निरसन किया गया है। इसके माध्यम से निम्न 5 अधिनियमों को निरसित किया जाना है, जो पूरी तरह से अप्रचलित, अनावश्यक और महत्त्वहीन हो चुके हैं।
- मध्य प्रदेश बोर्स्टल एक्ट 1928, मध्य भारत लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1949, मध्य प्रदेश उद्योग राज्य सहायता अधिनियम 1958, मध्य प्रदेश अश्व रोग अधिनियम 1960, मध्य प्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम 1976।
- मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश राज्य में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 का राज्य संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया तथा विधानसभा में पुन: स्थापित करने से पूर्व माननीय राष्ट्रपति महोदया की पूर्व मंजूरी हेतु गृह मंत्रालय,भारत सरकार को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान की गई।