मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय
- 31 Aug 2022
- 5 min read
चर्चा में क्यों?
30 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश योग आयोग के गठन के अनुसमर्थन के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।
प्रमुख बिंदु
- मंत्रि-परिषद ने राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली एवं निरोग जीवन जीने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश योग आयोग के गठन का अनुसमर्थन किया।
- आयोग अपनी गतिविधियों का संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से करेगा। मध्य प्रदेश योग आयोग का प्रशासकीय विभाग स्कूल शिक्षा विभाग होगा।
- आयोग में राज्य शासन द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र में कार्यरत एवं अति विशिष्ट योगदान देने वाले अशासकीय व्यक्ति अध्यक्ष रहेंगे।
- महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष (पदेन) योग आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में रहेंगे। राज्य शासन द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले 5 व्यक्ति अशासकीय सदस्य के रूप में रहेंगे। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के निदेशक पदेन सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- योग आयोग का पंजीयन सोसायटी एक्ट में किया जाएगा। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय, खेल एवं युवा कल्याण, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास एवं पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव के प्रतिनिधि शासकीय सदस्य होंगे।
- अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।
- मंत्रि-परिषद ने विशेष प्रकरण मानते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत को थॉमस कप में स्वर्ण पदक अर्जित करने पर 10 लाख रुपए प्रोत्साहन स्वरूप देने का निर्णय लिया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा खनिज साधन विभाग में खनिज राजस्व बकाया की वसूली के लिये ‘समाधान योजना’मंज़ूर की गई है।
- योजना में वर्ष 1960-61 से वर्ष 2009-10 तक खनिज राजस्व बकाया पर देय ब्याज पूर्णत: माफ किया गया है।
- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 तक की अवधि में 5 लाख रुपए तक बकाया राशि पर देय ब्याज पूर्णत: माफ एवं 5 लाख रुपए से अधिक बकाया राशि पर देय ब्याज पर 18 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार छूट देने के बाद मूल बकाया राशि 60 करोड़ 7 लाख रुपए के विरुद्ध ब्याज सहित राशि 66 करोड़ 48 लाख रुपए की वसूली सुनिश्चित हो सकेगी।
- समाधान योजना 31 अक्टूबर, 2022 तक लागू रहेगी। यदि खनिज बकाया के विरुद्ध न्यायालयीन वाद प्रचालित हैं, तब इस योजना में राशि जमा होने पर वाद वापस लिया जा सकेगा।
- योजना के लागू होने से वर्ष 1960-61 से वर्ष 2019-20 तक की लंबित बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित हो सकेगी।
- मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022 को पुनर्स्थापित करने के प्रारूप को अनुमोदित किया।
- संशोधन विधेयक, 2022 के अनुसार अध्यादेश से पूर्व में प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल, डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी एवं एल.एन.सी.टी. विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर को स्थापित किया गया है।
- इसके साथ ही अन्य 3 निजी विश्वविद्यालय अमलतास विश्वविद्यालय देवास, आर्यावर्त विश्वविद्यालय सीहोर एवं विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना के लिये विधेयक के प्रारूप को अनुमोदित किया गया।
- उल्लेखनीय है कि संस्कृत भाषा तथा उसके साहित्य के अध्यापन क्षेत्र में अनुसंधान ओैर व्यापक अध्ययन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से स्कूल स्तर पर संस्कृत शिक्षा को विनियमित करने के लिये उससे संशक्त एवं आनुषांगिक अन्य विषयों के लिये एक अधिनियम के माध्यम से महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की 2008 में स्थापना हुई। इसका मुख्यालय एमपी नगर भोपाल में है।