राजस्थान
मंत्रिमंडल का अहम निर्णय : अब पार्ट टाइम कार्मिकों को भी मिलेंगे सेवानिवृत्ति परिलाभ, जयपुर में बनेगा पहला जेम बोर्स
- 30 Aug 2023
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चर्चा में क्यों?
29 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में ‘राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023’ का अनुमोदन, जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना तथा विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन जैसे महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए। साथ ही, जीव-जंतु कल्याण बोर्ड का नाम ‘अमृता देवी राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड’करने का भी बड़ा फैसला किया गया।
प्रमुख बिंदु
- मंत्रिमंडल ने ‘राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसमें पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज मिलेगा।
- ये परिलाभ विभागों में कार्यरत् पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर दिये जाएंगे। इन नियमों के बनने से पार्ट टाइम कार्मिकों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी और उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि जैसे पार्ट टाइम कार्यरत् मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से ‘राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023’ की घोषणा की थी।
- जयपुर में बनेगा राज्य का पहला जेम बोर्स: मंत्रिमंडल ने जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना व विकास के लिये लगभग 44 हज़ार वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
- यह भूमि जेम बोर्स की स्थापना के लिये गठित जयपुर जेम एंड ज्वैलरी बोर्स (एसपीवी) को औद्योगिक आरक्षित दर से 3 गुना दर पर 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की जाएगी।
- इससे रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 60 हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर मिलेंगे। इससे राज्य के आर्थिक विकास और उन्नति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- जीव-जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अब अमृता देवी राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड: मंत्रिमंडल ने अमृता बिश्नोई द्वारा जीव-जंतु व वन रक्षार्थ दिये बलिदान व जीवों के प्रति समर्पण भाव को आमजन तक पहुँचाने के लिये राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड का नाम ‘अमृता देवी राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड’करने का अहम निर्णय लिया है। इससे आमजन को जीव-जंतु कल्याण के लिये प्रेरणा मिलेगी।
- ज़िला महिला विकास अभिकरणों के 9 परियोजना निदेशक अब माने जाएंगे राज्य कर्मचारी: मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (महिला विकास परियोजना में परियोजना निदेशकों, परियोजना अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों का विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 1984 के अंतर्गत चयनित/नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति तिथि से नियमित किए जाने का निर्णय लिया है।
- इससे ज़िला महिला विकास अभिकरणों के 9 परियोजना निदेशकों को नियुक्ति तिथि से नियमित राज्य कर्मचारी माना जाएगा। साथ ही, उन्हें राज्य कर्मचारियों की तरह वेतन-भत्ते एवं अन्य परिलाभ पारिणामिक लाभों सहित प्राप्त हो सकेंगे।