राजस्थान
राइट-टू-हेल्थ कानून के संबंध में बनाए जा रहे नियम व उपनियमों के लिये उच्च स्तरीय समिति गठित
- 12 Jul 2023
- 2 min read
चर्चा में क्यों?
11 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार विधानसभा द्वारा पारित स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम-2022 के संबंध में बनाए जा रहे नियम व उपनियमों के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।
प्रमुख बिंदु
- अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शुभ्रा सिंह ने बताया कि उक्त समिति स्वास्थ्य का अधिकार कानून से जुड़े सभी हितधारकों से गहन विचार-विमर्श करके, उनके द्वारा दिये गये उपयोगी सुझावों को शामिल करते हुए अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजेगी।
- उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर डॉ. एस.के. सरीन इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
- समिति में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा टी.रविकांत, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मिशन निदेशक एनएचएम, वीसी आरयूएचएस डॉ. सुधीर भंडारी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजीव बगरहटटा, वित्त एवं कानून विभाग के एक-एक प्रतिनिधि को उक्त समिति का सदस्य बनाया गया है।