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उत्तराखंड

धार्मिक उद्देश्यों के लिये हेलीकॉप्टर सेवा कर में 5% की कटौती

  • 10 Sep 2024
  • 3 min read

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में 54वीं वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) परिषद की बैठक में उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिये साझा आधार पर हेलीकॉप्टर सेवाओं पर 5% कर लगाया जाएगा।

मुख्य बिंदु: 

  • 54वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री ने की और इसमें राज्य वित्त मंत्रियों ने भाग लिया।
  • केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धार्मिक उद्देश्यों के लिये हेलीकॉप्टर सेवाओं पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • वर्तमान GST दरें:
    • घरेलू यात्री परिवहन: केवल इनपुट सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के साथ 5% GST (माल पर कोई ITC नहीं)।
    • अंतर्राष्ट्रीय चार्टर उड़ानें: शून्य-रेटेड अर्थात् इस पर कोई GST लागू नहीं है क्योंकि इसे सेवाओं के निर्यात के रूप में माना जाता है।
    • गैर-यात्री सेवाएँ: सामान्यतः 18% GST, अन्य गैर-यात्री हवाई सेवाओं के समान।

वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST)

  • वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) घरेलू उपभोग के लिये बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्द्धित कर है। GST का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को भेजा जाता है।
  • आपूर्ति पक्ष पर लागू: GST वस्तुओं के विनिर्माण या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर पुरानी अवधारणा के विपरीत वस्तुओं या सेवाओं की 'आपूर्ति' पर लागू होता है।
  • गंतव्य आधारित कराधान: GST मूल-आधारित कराधान के वर्तमान सिद्धांत के विपरीत गंतव्य-आधारित उपभोग कराधान के सिद्धांत पर आधारित है।
  • दोहरा GST: यह एक दोहरा GST है जिसमें केंद्र और राज्य एक ही आधार पर एक साथ कर लगाते हैं। केंद्र द्वारा लगाया जाने वाला GST केंद्रीय GST (CGST) कहलाता है तथा राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला GST राज्य GST (SGST) कहलाता है।
    • वस्तुओं या सेवाओं के आयात को अंतर-राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा तथा उस पर लागू सीमा शुल्क के अतिरिक्त एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (Integrated Goods & Services Tax- IGST) भी लगेगा।
  • GST दरें आपसी सहमति से तय की जाएंगी: CGST, SGST और IGST केंद्र एवं राज्यों द्वारा आपसी सहमति से तय की गई दरों पर लगाए जाते हैं। GST परिषद की सिफारिश पर दरें अधिसूचित की जाती हैं।

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