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हरियाणा

स्वास्थ्य विभाग व हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित

  • 31 Jan 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

30 जनवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 5 से अधिक सेवाओं तथा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण की 3 सेवाओं की निर्धारित समयसीमा अधिसूचित की है।

प्रमुख बिंदु 

  • मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ (पहले से पंजीकृत) चालू वर्ष के लिये 14 दिन, गत वर्षों 1972 तक के लिये 30 दिन और 1972 से पूर्व के मामले में 90 दिन की समयसीमा तय की गई है।
  • इसी प्रकार बालक के नाम का पंजीकरण के लिये 30 दिन, जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि का शुद्धिकरण (पूर्ण आवदेन प्रस्तुतीकरण के बाद) के लिये 30 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है।
  • इसके अलावा, अनुवांशिक काउंसलिंग केंद्र, अनुवांशिकी प्रयोगशालाएँ, अनुवांशिकी क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केंद्र का नया पंजीकरण तथा क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केंद्र के पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने के लिये 90 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है।
  • मुख्य सचिव ने बताया कि जन्म और मृत्यु घटनाओं का विलंबित पंजीकरण के तहत आवेदक घटना के 21 दिन के पश्चात् किंतु 30 दिन के अंदर आवेदन करता है तो 21 दिन की समयसीमा, घटना के 30 दिन के पश्चात् किंतु एक वर्ष से पूर्व के मामले में 30 दिन की समयसीमा, घटना घटित होने के एक वर्ष के पश्चात् लेकिन 1972 तक 60 दिन की समयसीमा तथा 1972 से पूर्व के लिये 90 दिन की समयसीमा निर्धारित की है।
  • उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण द्वारा बीज उत्पादन के लिये फर्म का पंजीकरण, बीज के संसाधन के लिये संसाधन संयंत्र का पंजीकरण तथा बीजों के संसाधन के लिये संसाधन संयंत्र का नवीकरण के लिये समयसीमा 21 दिन निर्धारित की गई है।
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