हरियाणा
हरियाणा सरकार अवैध मंज़िलों को ध्वस्त करेगी
- 30 May 2024
- 1 min read
चर्चा में क्यों?
हाल ही में हरियाणा सरकार के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (DTCP) ने निर्देश जारी किये हैं, जिसमें कहा गया है कि आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से निर्मित मकानों की चौथी मंज़िलों को ध्वस्त किया जा सकता है और उनके अधिभोग प्रमाण-पत्र रद्द किये जा सकते हैं।
मुख्य बिंदु:
- फरवरी 2023 में, हरियाणा सरकार ने लंबित आवेदनों सहित आवासीय भूखंडों के लिये नई 'स्टिल्ट प्लस 4 मंज़िल' निर्माण योजनाओं हेतु अनुमोदन को निलंबित कर दिया।
- सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि राज्य भर में ऐसी इमारतों को अनुमति दी जाए या नहीं।
- DTCP के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन आवासीय भवनों में चौथी मंज़िल का निर्माण किया गया था, लेकिन आवश्यक औपचारिकताओं को 23 फरवरी, 2023 तक पूरा नहीं किया गया है, उनके कब्ज़े के प्रमाण-पत्र हरियाणा सरकार के अगले निर्देशों तक निलंबित रहेंगे।