हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति, 2022 को मंज़ूरी | 28 Jun 2022
चर्चा में क्यों?
27 जून, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग, हरियाणा द्वारा तैयार की गई एक नई हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति, 2022 को मंज़ूरी दी गई।
प्रमुख बिंदु
- इस नीति के माध्यम से, राज्य सरकार का उद्देश्य हरियाणा में जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और उसका पोषण करना है।
- अब उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई भी स्टार्टअप इकाई, इसके निगमन/पंजीकरण की तारीख से 10 साल की अवधि तक और जिसका वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वे हरियाणा में इस नई नीति के तहत प्रमुख राजकोषीय और गैर-राजकोषीय लाभ लेने के लिये पात्र बन जाएंगे।
- इन लाभों में सब्सिडाइज्ड इन्क्यूबेशन स्पेस, हरियाणा सरकार की निविदाओं में भागीदारी के लिये उदार मानदंड, मेंटरशिप कार्यक्रमों में भागीदारी और अन्य स्टार्टअप विशिष्ट कार्यक्रम शामिल हैं।
- इस नीति के कार्यान्वयन और अन्य संस्थागत गतिविधियों की निगरानी के लिये सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग में एक स्टार्टअप हरियाणा प्रकोष्ठ की स्थापना की जा रही है।
- नीति के तहत इन्क्यूबेटरों की स्थापना के लिये गवर्नमेंट होस्ट इंस्टीट्यूट को 2 करोड़ रुपए तक तथा निजी होस्ट इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ रुपए तक का पूँजी अनुदान दिया जाएगा।
- इन्क्यूबेटर को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों में स्टार्टअप प्रतियोगिता उत्सव के आयोजन के लिये प्रति आयोजन 20 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी।
- राज्य सरकार ने स्टार्टअप हितधारकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिये नई हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति, 2022 में कई नए प्रोत्साहन भी जोड़े हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं-
- पंचकूला, हिसार और अन्य संभावित स्थानों पर आईटी स्टार्टअप वेयरहाऊस की स्थापना हेतु पूँजीगत व्यय के लिये 4 करोड़ रुपए तथा तीन साल के आवर्ती व्यय के लिये 1 करोड़ रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इससे पहले, इनक्यूबेशन केंद्र में स्टार्टअप लाभ प्राप्त करने के लिये केवल एक वर्ष की अवधि हेतु पात्र थे। अब नई स्टार्टअप नीति में ऐसे स्टार्टअप सब्सिडाइज्ड दरों पर स्पेस, प्लग एंड प्ले सुविधाओं के लिये तीन वर्ष हेतु लाभ ले सकते हैं।
- राज्य सरकार हर छह महीने में हरियाणा के 22 जिलों में विशिष्ट उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी आयोजित करेगी ताकि नई नीति के तहत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में उनके विकास के अवसरों और क्षमता के बारे में इच्छुक इनोवेटर्स/उद्यमियों तथा स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच और जागरूकता पैदा की जा सके।