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हरियाणा

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग

  • 17 May 2022
  • 1 min read

चर्चा में क्यों?

16 मई, 2022 को हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के दौरान राशन कार्ड जारी करने के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित मामलों में हुई देरी के संबंध में कार्यवाही करते हुए एक मामले में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

  • हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई, 2014 को जारी अधिसूचना के तहत किया गया था।
  • यह आयोग हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 12(1) और (2) के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है।
  • इस आयोग में 1 मुख्य आयुक्त और अधिकतम 4 आयुक्त होंगे, जो हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे।
  • एचआरटीएस अधिनियम, 2014 ने लोगों को एक प्रभावी सेवा वितरण तंत्र के माध्यम से परेशानीमुक्त, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाने का अधिकार दिया है।
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