नोएडा शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 9 दिसंबर से शुरू:   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

State PCS Current Affairs


हरियाणा

हरियाणा ने कक्षा V, VIII के लिये बोर्ड परीक्षा आयोजित करने हेतु ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को रद्द कर दिया

  • 19 Jan 2022
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

18 जनवरी, 2022 को हरियाणा सरकार ने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’को खत्म करने और दो कक्षाओं में बोर्ड परीक्षा शुरू करने के लिये हरियाणा बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम, 2011 में संशोधन करने हेतु अधिसूचना जारी की।

प्रमुख बिंदु

  • हरियाणा बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2022 नामक नए नियमों के तहत, राज्य अब कक्षा v और VIII के अंत में एक नियमित परीक्षा आयोजित करेगा। कक्षा v और VIII में बोर्ड परीक्षा इसी शैक्षणिक वर्ष से शुरू की जाएगी।
  • इस परीक्षा में फेल होने वाले छात्र और  पुन: परीक्षा में भी असफल छात्र को वापस उसी कक्षा में रखा जाएगा।
  • आरटीई 2009 के तहत नो-डिटेंशन पॉलिसी ने कक्षा I से VIII तक के प्राथमिक विद्यालय में कम प्रदर्शन करने वाले बच्चों को दोहराने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र ड्रॉप आउट न हों।
  • अब आरटीई में संशोधन हरियाणा सरकार को पाँचवीं और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षा आयोजित करने या राज्य के सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में ऐसी परीक्षा आयोजित करने में विशेषज्ञता रखने वाली किसी अन्य एजेंसी को अधिकृत करने की अनुमति देता है।
  • संशोधित नियमों में कहा गया है कि यदि कोई बच्चा v (पाँचवीं) कक्षा या VIII (आठवीं) कक्षा में, जैसा भी मामला हो, नियमित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे अतिरिक्त निर्देश दिये जाएंगे और परिणाम घोषित होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर पुन: परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यदि वह अतिरिक्त निर्देशों और पुन: परीक्षा के अवसर के बाद भी पाँचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा की नियमित परीक्षा में विफल रहता है, तो उसे उक्त कक्षा में वापस रखा जाएगा।
  • इन कक्षाओं की नियमित परीक्षा पूरी होने के एक महीने के भीतर शैक्षणिक प्राधिकरण या इस तरह की परीक्षा आयोजित करने के लिये अधिकृत एजेंसी द्वारा पाँचवीं और आठवीं कक्षा के पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
  • उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 2019 में संसद में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन के पारित होने के बाद कक्षा ट और VIII के लिये नो-डिटेंशन पॉलिसी को निरस्त कर दिया था।
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2
× Snow