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हरियाणा कारागार नियम, 2022

  • 20 Oct 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

19 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य में लागू ‘पंजाब जेल नियमावली-1894’ को ‘हरियाणा कारागार नियम, 2022’ से प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

  • हरियाणा कारागार नियम, 2022 राज्य की सभी जेलों में इसके प्रशासन और प्रबंधन, स्टाफ सदस्यों, दोषियों, विचाराधीन कैदियों, सिविल कैदियों, महिला कैदियों, युवा अपराधियों और बंदियों के संबंध में निवारक निरोध कानूनों के तहत लागू होंगे।
  • इन नियमों को हरियाणा कारागार नियम 2022 कहा जाएगा। ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
  • हरियाणा कारागार नियम, 2022 स्थानीय कानूनों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन और विलोप के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मॉडल जेल नियमावली, 2016 पर आधारित हैं। इन नियमों में नए भर्ती किये गए कैदियों के लिये उनके व्यक्तिगत व्यवहार अध्ययन, स्वास्थ्य जाँच आदि हेतु कक्षों की स्थापना का प्रावधान भी शामिल है।
  • इन नियमों के तहत बंदियों के अलगाव के लिये वर्गीकरण, गैंगेस्टरों और कट्टर कैदियों के लिये विशेष प्रावधान किये गए हैं। इसके अलावा कैदियों के अधिकार और कर्त्तव्यों को भी शामिल किया गया है।
  • हरियाणा कारागार नियम, 2022 में जेल के आहार में उचित भोजन, इसकी तैयारी और वितरण प्रबंधन का प्रावधान किया गया है तथा महिला, वृद्ध और मानसिक रूप से बीमार कैदियों के लिये भी विशेष प्रावधान किये गए हैं।
  • उल्लेखनीय है कि अंग्रेज़ी शासन के दौरान अधिसूचित तथा वर्तमान में हरियाणा राज्य में पंजाब जेल नियमावली-1894 लागू थी।
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