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हरियाणा गैर-कानूनी धर्मांतरण निवारण विधेयक, 2022

  • 05 Mar 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों

4 मार्च, 2022 को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा के बजट सत्र में ‘हरियाणा गैर-कानूनी धर्मांतरण निवारण विधेयक, 2022’ पेश किया।

प्रमुख बिंदु 

  • इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद हरियाणा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने वाला देश का सातवाँ राज्य बन जाएगा।
  • इस विधेयक में जबरन धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ सज़ा की तीन श्रेणी बनाई गई हैं।
  • विवाह के लिये झूठ बोलकर, अनुचित प्रभाव डालकर, प्रलोभन देकर या डिजिटल संसाधनों का प्रयोग कर धर्मांतरण कराने वाले को कम-से-कम एक साल और अधिकतम पाँच साल की सज़ा तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है।
  • विवाह के आशय से जो अपना धर्म छिपाएगा, उसके धर्मांतरण करने पर कम-से-कम तीन साल और अधिकतम दस साल की सज़ा व तीन लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  • इसी प्रकार व्यक्तिगत या संगठनों द्वारा सामूहिक धर्मांतरण कराने वालों के कारावास की अवधि कम-से-कम पाँच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष सहित चार लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  • उल्लेखनीय है कि हरियाणा से पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में यह कानून बन चुका है।
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