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हरियाणा

पंचायतों और नगर पालिकाओं को और अधिक स ्वायत्तता देगी हरियाणा सरकार

  • 29 Dec 2022
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

28 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदेश में पंचायतों, ब्लॉक समिति, ज़िला परिषद, नगर पालिकाओं, नगर परिषद और नगर निगमों को और अधिक स्वायत्तता देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु 

  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि ग्राम पंचायतों के अंतर्गत सरपंच 2 लाख रुपए तक के कार्य कोटेशन आधार पर अपने स्तर पर करवा सकेंगे तथा 2 लाख रुपए से अधिक के कार्य हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर टेंडर के माध्यम से होंगे।
  • नई व्यवस्था के तहत उपमंडल स्तर पर 2 लाख से 25 लाख रुपए तक के कार्य एसडीओ ही अप्रूव करेगा। सरपंच, ब्लॉक समिति व ज़िला परिषद के चेयरमैन इसके लिये प्रशासनिक स्वीकृति देंगे। पहले कार्यों की अप्रूवल की फाइलें निदेशक तक आती थीं, अब स्थानीय स्तर पर ही सभी मंज़ूरी मिलेंगी।
  • उन्होंने बताया कि 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कार्यों की तकनीकी मंज़ूरी अधिशाषी अभियंता देगा और अनुमोदन सीईओ, ज़िला परिषद करेंगे तथा 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की तकनीकी मंज़ूरी अभियंता अधीक्षक देंगे और अप्रूवल पंचायत निदेशक की ओर से दी जाएगी। 2.5 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य की तकनीकी मंज़ूरी चीफ इंजीनियर या इंजीनियर इन चीफ की ओर से दी जाएगी। इसका अनुमोदन प्रशासनिक सचिव करेंगे।
  • पंचायती राज संस्थानों को राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त बजट कम पड़ता है तो ग्रामीण विकास विभाग, एचआरडीएफ या राज्य सरकार के अन्य रिज़र्व फंड से मांग आधारित बजट उपलब्ध करवाएगा।
  • इन निधि से जो कार्य किये जाएंगे, उनमें 25 लाख रुपए तक के कार्य की स्वीकृति पंचायत निदेशक देंगे। 25 लाख रुपए से अधिक के कार्य ग्रामीण विकास विभाग करवाएगा और मंज़ूरी सरकार देगी। 5 से 10 करोड़ रुपए तक के कार्य संबंधित मंत्री और 10 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य मुख्यमंत्री के पास आएंगे।
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