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हरियाणा

‘हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास’

  • 07 Mar 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

6 मार्च, 2023 को हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने बताया कि राज्य सरकार ने मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित, मानकीकृत और सरलीकृत दावों के प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने और लोगों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के लिये ‘हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास’नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की है।

प्रमुख बिंदु

  • हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन ने बताया कि ‘हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास’ लोगों को प्रत्यक्ष लाभ देने में अहम साबित होगा, इससे विभिन्न बीमा योजनाएँ भी समेकित हो जाएंगी।
  • उन्होंने बताया कि उच्च जोखिम वाली श्रेणी में काम करने वाले ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को कवर करने के लिये प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना’बनाई है, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार को कुछ सहारा मिल सके।
  • चेयरमैन सुभाष बराला ने बताया कि दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में छोटे व्यापारियों के लिये ‘मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’बनाई गई है, ताकि मुसीबत के समय इनके परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके।
  • इसके अलावा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने के लिये ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’तैयार की गई है, ताकि अंतिम व्यक्ति तक बीमा योजना का लाभ देकर उनको चिंतामुत्त किया जा सके।
  • चेयरमैन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे व्यापारियों और 1.50 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों के कल्याण के लिये किसी भी प्राकृतिक कारणों या आग के कारण संपत्ति के नुकसान के मामले में मुआवजा प्रदान करने के लिये ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’के संशोधित दिशा-निर्देशों को हाल ही में अधिसूचित कर दिया है। यह योजना भी 1 अप्रैल, 2023 से पूरे प्रदेश में चालू हो जाएगी।
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