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हरियाणा-दिल्ली जल विवाद

  • 21 May 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

20 मई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली सरकार द्वारा उसके हिस्से का पानी नहीं देने के आरोप पर कहा कि हरियाणा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और प्रदेशों के समझौतों के अनुसार दिल्ली को उसके हिस्से का 1049 क्यूसिक पूरा पानी दे रहा है।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा दिल्ली के हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वज़ीराबाद/चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिये पानी की आपूर्ति करता आ रहा है।
  • गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 29 फरवरी, 1996 को हरियाणा सरकार को निर्देश दिये थे कि दिल्ली को प्रतिदिन 330 क्यूसिक अतिरिक्त पानी दिया जाए। इससे पहले दिल्ली का पानी में हिस्सा प्रतिदिन 719 क्यूसिक था।
  • ध्यातव्य है कि गत वर्ष दिल्ली सरकार द्वारा हरियाणा के विरुद्ध याचिका दाखिल कर सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया गया था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में अपने निर्णय में दिल्ली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वज़ीराबाद प्लांट में हमेशा पानी का उच्च स्तर बनाए रखने का निर्देश दिया था। जबकि दिल्ली सरकार के अनुसार हरियाणा द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है।
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