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हरियाणा मंत्रिमंडल ने विधुर व्यक्तियों तथा अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने को दी मंजूरी

  • 10 Jul 2023
  • 1 min read

चर्चा में क्यों?

7 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधुर व्यक्तियों तथा अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। 

प्रमुख बिंदु  

  • यह योजना 1 जुलाई, 2023 से लागू होगी। इसके तहत 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को भी 2750 रुपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है।  
  • इसके अलावा, वे विधुर जिनकी आयु 40 वर्ष हो गई है तथा उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी, वे भी 2750 रुपए मासिक की वित्तीय सहायता लेने के पात्र होंगे। 
  • इस योजना के तहत वित्तीय सहायता 60 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी। उसके बाद पात्र व्यक्तियों को ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’प्रदान किया जाएगा।

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