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हरियाणा मंत्रिमंडल ने संचार और कनेक्टिविटी अवसंरचना नीति में संशोधन को दी मंज़ूरी

  • 29 Nov 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

27 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से ‘कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी-2023’ में संशोधन को मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

  • यह नई पॉलिसी ‘कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी-2017’ की जगह लेगी और 2022 में केंद्रीय संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) द्वारा अधिसूचित संशोधित भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियमों के साथ संरेखित होगी।
  • कैबिनेट का यह निर्णय दूरसंचार क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिसमें ‘फाइबर टू द होम’ (एफटीटीएच) और ‘ओपन एक्सेस नेटवर्क’ (ओएएन) जैसे अभिनव व्यवसाय मॉडल शामिल हैं, जो नेटवर्क तक भौतिक पहुँच को सेवा वितरण से अलग करता है।
  • यह संशोधित नीति सड़कों के किनारे नलिकाओं के माध्यम से 5जी सक्षम बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये एक रूपरेखा स्थापित करती है, जिससे कई सेवा प्रदाताओं को ‘राइट ऑफ वे’ (आरओडब्ल्यू) उपलब्धता को अनुकूलित करने और कई बुनियादी ढाँचे प्रदाताओं द्वारा आरओडब्ल्यू में खुदाई के कारण होने वाले बार-बार होने वाले व्यवधानों को रोकने के लिये एक ही बुनियादी ढाँचे को साझा करने की अनुमति मिलती है।
  • नए स्वीकृत कार्यक्रम के तहत, यदि नोडल अधिकारी आवेदन जमा करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अनुमति देने या आवेदन को अस्वीकार करने में विफल रहता है, तो अनुमति दी गई मानी जाएगी। संबंधित ज़िले के उपायुक्त सभी मंज़ूरियों के लिये एकमात्र संपर्क व्यक्ति होंगे।
  • भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त कोई भी दूरसंचार बुनियादी ढाँचा और सेवा प्रदाता या संचार और कनेक्टिविटी बुनियादी ढाँचे को बिछाने के लिये लाइसेंस धारी द्वारा विधिवत अधिकृत बुनियादी ढाँचा प्रदाता इस नीति के तहत राज्य में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं संचार स्थापित करने, बिछाने या प्रदान करने के लिये अनुमति लेने के लिये पात्र है।
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