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हरियाणा में परियोजनाओं के लिये कॉन्ट्रैक्ट समझौतों में एन्हांसमेंट के लिये दिशा-निर्देश जारी

  • 08 Dec 2022
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने परियोजनाओं के लिये कॉन्ट्रेक्ट समझौतों में पारदर्शी और एक समान तरीके से एन्हांसमेंट के लिये नये सिरे से दिशा-निर्देश जारी किये हैं। यह निर्णय हाल ही में सरकार के ध्यान में एन्हांसमेंट वृद्धि में अनियमितता के कई मामले सामने आने के बाद लिया गया है।

प्रमुख बिंदु 

  • मुख्य सचिव ने बताया कि निर्णय के अनुसार संरचनात्मक डिजाइन और कार्य के दायरे में संशोधन के मामले में सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेंगे। यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से कम है, तो मौजूदा व्यवस्था जारी रह सकती है।
  • यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो, इस स्थिति में 10 प्रतिशत तक विभाग के प्रशासनिक सचिव, 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें विभाग के प्रशासनिक सचिव बतौर सदस्य शामिल हैं, निर्णय लेगी।
  • इसके अलावा, 20 प्रतिशत से अधिक के मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी, जिसमें विभाग के प्रभारी मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे, निर्णय लेगी।
  • उन्होंने बताया कि निविदा दरों, अनुबंध समझौते में दिये गए मूल्य समायोजन तथा विभागीय आपूर्तियों के लिये आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय के आपूर्ति दरों में परिवर्तन के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि के संबंध में वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी।
  • उन्होंने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, अंबाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद मंडलों के आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, संगठनों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और जिला उपायुक्तों को पत्र जारी कर निर्देश जारी किये गए हैं। इस निर्देश का जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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